अधिनियम की धारा 46 निम्नलिखित छह सामाजिक सुरक्षा हितलाभों पर विचार करता हैः :- (b) बीमारी हितलाभ : बीमारी हितलाभ बीमाकृत कामगार को प्रमाणित बीमारी अवधि के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए उसकी मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूर्ति के रूप में देय होता है । बीमारी हितलाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कामगार से अपेक्षा की जाती है कि 6 महीनों की अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान दें। (c) मातृत्व हितलाभ : मातृत्व हितलाभ पूर्ववर्ती वर्ष में 70 दिनों के अंशदान देने की शर्त के अधीन प्रसूति/गर्भावस्था के लिए मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर पर तीन महीनों के लिए अदा किया जाता है जिसे चिकित्सा परामर्श पर एक ओर महीने के लिए बढ़ाया जाता है । (e) आश्रितजन हितलाभ : जिन मामलों में मृत्यु रोजगार चोट या व्यावसायिक दुर्घटना के कारण होती है वहाँ मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना : क॰ रा॰ बी॰ योज़ना की एक आकर्षक विशेषता है के अंशदान, कामगार की मजदूरी की निश्चित प्रतिशतता के रूप में भुगतान क्षमता से संबन्धित हैं जबकि उन्हे सामाजिक सुरक्षा हितलाभ बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार प्रदान किए जाते हैं।
(a) चिकित्सा हितलाभ : बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है । सेवा निवृत्त और स्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्तियों और उसके पति/पत्नी को रुपये 120/- के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है ।
(d) अपंगता हितलाभ
(f) अन्य हितलाभ :
अंत्येष्टि व्यय : बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को रुपये 10,000/- तक भुगतान करना ।
प्रसूति व्यय : किसी बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पत्नी की प्रसूति उस स्थान पर होने के मामले में जहाँ क॰ रा॰ बी॰ योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त, यह योज़ना कुछ अन्य आवश्यकता आधारित हितलाभ भी बीमाकृत कामगारों को उपलब्ध करवाये जाते हैं।
व्यावसायिक पुनर्गठन :व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को ।
पुनर्वास भत्ता : बीमाकृत व्यक्तियों के शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में
वृद्धावस्था चिकित्सा देखरेख :बीमाकृत व्यक्ति के अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ई आर एस के अंतर्गत स्थायी अपंगता के कारण नौकरी छोड़ने पर रुपये 120/- वार्षिक के भुगतान पर बीमाकृत व्यक्ति और उसके विवाहिती को ।
राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना :बेरोजगार भत्ता की यह योजना 01.04.2005 में आरम्भ की गई थी । तीन या अधिक वर्षों तक बीमित रहने के बाद जो बीमाकृत व्यक्ति कारखाने/संस्थान के बंद होने, छंटनी होने या स्थायी अशक्तता के कारण बेरोजगार हो जाता है वे पात्र होंगे कि:-
नकद हितलाभ, निगम द्वारा सीधे, कुछ अंशदायी शर्तों के अधीन अपने शाखा कार्यालयों / भुगतान कार्यालयों के माध्यम से संवितरित किए जाते हैं।
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