दुनिया भर के अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह कर्मचारी राज्य बीमा योजना भी एक आत्मवित्त पोषण स्वास्थ्य बीमा योजना है । उनकी व्याप्त कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं से उनकी मजदूरी के एक निश्चित प्रतिशत अंशदान के रुप में लिया जाता है । अभी तक के अनुसार, व्याप्त कर्मचारियों के वेतन का 1.75% अंशदान है जबकि नियोक्ता अपने कर्मचारिओं को देय वेतन का 4.75 % अंशदान करते हैं । 100/रू.- तक प्रतिदिन कमाने वाले कर्मचारियों को अपने अंशदान के हिस्से के भुगतान से छूट दी गई है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार प्रति वर्ष प्रति बीमाकृत व्यक्ति के लिए चिकित्सा हितलाभ के व्यय हेतु 1/8 भाग अंशदान करते हैं जो उच्चतम सीमा 1500/- रु. तक सीमित है ।
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